पुस्तकालय

1. छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय से एक बार में एक पुस्तक 10 दिन के लिए निर्गत की जायेगी। निर्धारित तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर छात्र/छात्राओं
को रू0 5/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा।
2. पुस्तकों की किसी प्रकार की क्षति होने, पृष्ठ गायब करने या खो जाने पर उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित छात्र-छात्रा पर होगा।
3. यदि किसी छात्र/छात्रा से पुस्तक खो जाती है तो उसका सम्पूर्ण मूल्य सम्बन्धित छात्र/छात्रा को जमा करना पड़ेगा।
4. सभी छात्र/छात्राओं को परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को जमा करना अनिवार्य है।
5. पुस्तकें न जमा करने पर पुस्तकों का पूरा मूल्य जमा करने के पश्चात् ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
6. पुस्तकालय से संलग्न एक वाचनालय है, जिसमें छात्र/छात्राओं के लिए विविध विषयक पत्रिकाओं, विविध मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक
पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की व्यवस्था है। छात्र/छात्रायें अपने रिक्त वादन में पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय में बैठकर ही पढ़ सकते हैं
पत्र-पत्रिकाओं को कक्षा या परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। सन्दर्भ ग्रन्थों की तरह पत्र-पत्रिकाओं का निर्गमन किसी छात्र-छात्रा के नाम
नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों और गरीबी रेखा के नीचे सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं के लिए शासन द्वारा
छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को निश्चित समय पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म ऑनलाइन
(www.scholarship.up.nic.in साइट पर) भरकर हार्डकापी की दो प्रतियां संबन्धित लिपिक को शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक निश्चित रूप
से निम्नलिखित अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।
1. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
2. आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
3. कॉलिज परिचय पत्र की छाया प्रति
4. परीक्षा उत्तीर्ण वर्षों की अंकतालिकाओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. किसी स्थानीय बैंक में खोले गये खाते की पासबुक के आवरण की सत्यापित प्रति (MICR,IFSC कोड सहित)
6. सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
7. जाति, आय, स्थायी प्रमाणपत्रों के वेरीफिकेशन की स्लिप भी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म पर लगाना अनिवार्य होगा।
अन्तिम तिथि के पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
निर्धारित आय सीमा के अर्न्तगत आने वाले सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की
धनराशि का वितरण शासन द्वारा उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाता है। जिनके पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है
उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करें। एक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति अथवा अन्य
आर्थिक सहायता में से एक ही प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र-छात्रा निर्धारित नियमों के विपरीत दो सुविधाओं को प्राप्त किये हुए
पाया जायेगा तो उसकी एक सुविधा निरस्त कर दी जायेगी।

क्रीड़ा

कॉलेज मे समस्त छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रम कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के नेतृत्व में आयोजित एवं संचालित होते

हैं। कॉलेज में छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न इन्डोर एवं आउटडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध है। कॉलेज में प्रत्येक वर्ष वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता
आयोजित की जाती हैं। विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को पर्याप्त सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिया जाता हैं। इच्छुक छात्र/छात्रायें
क्रीड़ा सम्बन्धी विशेष जानकारी हेतु क्रीड़ा प्रभारी से सम्पर्क कर सकते है।

सी.सी.टी.वी.

कॉलेज के सभी प्रमुख स्थानों जैसे मुख्य द्वार, गैलरी, जीने, प्लेग्राउन्ड, गार्डन एवं सभी कक्षाओं में CCTV कैमरे लगाये गये है। जिनके द्वारा छात्र/छात्राओ

द्वारा किये गये सभी क्रियाकलापों की निगरानी रखी जाती है।

पेयजल व्यवस्था

कॉलेज में प्रत्येक तल पर स्वच्छ एवं शीतल पेयजल की उत्तम व्यवस्था है।

शौचालय व्यवस्था

कॉलेज में प्रत्येक तल पर छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था है।

यह कॉलेज आपके पाल्य की प्रतिक्षा में उसके उज्जवल भविष्य के नवद्वार पर प्रतिक्षारत है। आज के वर्तमान परिवेश में अपना कर्तव्य निर्वहन
करने में सफल हो , छात्र/छात्राओं का भविष्य उज्जवल, सशक्त समाज व स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है।